अपने कानून जानिए कॉलम के अंतर्गत आज हम जानेंगे यदि जन्म और मृत्यु पंजीकरण करने में देरी होती है,तो उसे कैसे विलम्ब से पंजीकरण करवा सकते हैं, अर्थात "जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969"के कानूनी उपबंध के बारे में जानकारी :-
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक प्रकरण "कल्लू खान विरुद्ध एम.पी. राज्य एवं अन्य" में प्रतिपादित किया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पास जन्म और मृत्यु के देरी से किए गए पंजीकरण, ऐसे पंजीकरण जिन्हें घटना के एक वर्ष के अंदर नहीं किया गया है, की शुद्धता को सत्यापित करने का अधिकार है। इस संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। इस फैसले के विपरीत, इसने एमपी जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 के नियम 9 को रद्द कर दिया, जिसने उक्त उद्देश्य के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के साथ कार्यपालन दंडाधिकारी(एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ) को अधिकृत किया।
1969 के अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करते हुए, न्यायालय ने कहा, " यदि धारा 13(3) और 30 (एफ) (जी) को एक दूसरे के विपरीत रखकर देखा जाए तो यह विधायी मंशा को स्पष्ट करता है कि 1969 के अधिनियम की धारा 13(3) द्वारा संसद ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ( या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट) को जन्म या मृत्यु की सत्यता को सत्यापित करने के लिए अधिकार दिया है, यदि इसे घटना के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया है और यह समझ में आता है कि एक वर्ष के बाद किसी व्यक्ति की जन्म या मृत्यु की तारीख के संबंध में विवाद और विसंगतियां हो सकती हैं। न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल) अधिनियम, 2015 की धारा 15 का हवाला देते हुए जन्म तिथि की शुद्धता का निर्धारण करने के महत्व को स्पष्ट किया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम का व्यक्ति, यदि जघन्य अपराध करता है, तो उस पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड की बजाय बाल न्यायालय में विचार किया जा सकता है। इसने पाक्सो एक्ट का भी उल्लेख किया गया है , जहां अभियोक्ता की आयु को महत्व दिया जाता है। न्यायालय ने माना कि इन सभी जटिलताओं से बचने के लिए, 1969 के अधिनियम की धारा 13 ने केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष जन्म या मृत्यु की सत्यता के संबंध में दावे के सत्यापन के लिए एक उपचार प्रदान किया, न कि कार्यपालक दंडाधिकारी ( राजस्व अधिकारियों को ही कार्यपालक दंडाधिकारी का दर्जा प्राप्त है) के समक्ष। 1969 के अधिनियम की धारा 30 का अवलोकन करते हुए, जो राज्य सरकार को धारा 13 के साथ कुछ नियम बनाने का प्रावधान करती है, जो जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित है, कोर्ट ने कहा- 1969 के अधिनियम की धारा 30 के अवलोकन से पता चलता है कि राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार/शक्ति संसद द्वारा धारा 13(2) के संबंध में दिया गया है और पंजीकरण के लिए देय शुल्क के संबंध में धारा 13 के तहत किया जाता है। लेकिन बहुत विशेष रूप से, धारा 13(3) राज्य सरकार के नियम बनाने वाले प्राधिकरण के दायरे में नहीं है। वास्तव में, धारा 30 की उप-धारा (2) निम्नलिखित शब्दों से शुरू होती है: - "विशेष रूप से, और पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं", इसलिए, राज्य सरकार नियम के अनुसार नियम बना सकती है। केवल 1969 के अधिनियम की धारा 30 और 13 (3) के अक्षर और भाव और उससे आगे नहीं जा सकते। न्यायालय ने 1999 के नियमों के नियम 9 पर अपना ध्यान आकर्षित किया, जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के साथ-साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी भी जन्म या मृत्यु को पंजीकृत करने की शक्ति देता है, जो इसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया है। यह देखा गया कि हालांकि धारा 13(3) स्पष्ट रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबंधित मामले को देखने का अधिकार प्रदान करती है, 1999 के नियम 9 के नियम ने भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को उसी अधिकार के साथ अधिकार दिया है। न्यायालय ने जन्म या मृत्यु की सही तारीख का निर्धारण करने के लिए केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार देने के पीछे विधायी मंशा को उचित ठहराया। कोर्ट ने व्यापक के विश्लेषण के बाद अपील को विफल माना। हालांकि, यह माना गया कि अपीलकर्ता को 1969 के अधिनियम की धारा 13 (3) के अनुसार संबंधित जेएमएफसी के समक्ष कॉर्पस के जन्म के पंजीकरण में देरी के लिए कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी और कानून के अनुसार, यदि ऐसा उपाय है तो उसके पास उपलब्ध होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार में कार्यकारी मजिस्ट्रेट 1969 के अधिनियम की धारा 13 (3) के मामलों के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। धारा 13(1) और (2) सहित शेष प्रावधानों के लिए उक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही जारी रहेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल 1969 के अधिनियम की धारा 13(3) के संबंध में मामलों तक ही सीमित है, न कि 1969 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लिए।
द्वारा:- लक्ष्मण कुमार मालवीय 'अधिवक्ता'- छिंदवाड़ा (म०प्र०) मो०नं०=
(i) 7000656745
(ii) 9302342825